शातिर हेरोइन तस्कर की ढाई करोड़ की अचल सम्पत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश गाजीपुर
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गाजीपुर। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त / गैंग लीडर सरफराज अंसारी पुत्र मो. शमीम अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर की लगभग ढाई करोड़ रुपये की अचल सम्पत्ति को रविवार को कुर्क किया गया।
उल्लेखनीय है कि थानाध्यक्ष / विवेचक थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर की प्रेषित रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर हेरोइन तस्कर अभियुक्त सरफराज अंसारी पुत्र मो. शमीम अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर, जो गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने व अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
अभियुक्त सरफराज अंसारी पुत्र मो. शमीम अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर चार अपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके द्वारा 04 अगस्त 2021 को सरफराज अंसारी द्वारा स्वयं के नाम से मुहल्ला बहुपुरा गाजीपुर के नगर पालिका मकान नं 27 व अन्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 322 वर्ग मीटर है,ली गई थी। इस अचल सम्पत्ति की बाजारू कीमत लगभग 02 करोड़ 50लाख रुपये बताई गयी है। इसे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुर्क किया गया है।