सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की, पिता को पांच साल की सजा

राष्ट्रीय
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सुलतानपुर (उप्र) 14 फरवरी (ए) सुलतानपुर की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दो सगे भाइयों को तथा उन दोनों का साथ देने के लिए उनके पिता को कड़ी सजा सुनाई है।.

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट/एडीजे तृतीय) अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी सगे भाइयों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी और उनपर 90,000-90,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने इन दोनों को अपराध के बाद भगाने में सहयोग करने के जुर्म में उनके पिता को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी एवं उसपर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया ।.