दुष्कर्म के बाद सहपाठी की हत्या के जुर्म में 14 वर्षीय लड़के को उम्रकैद

अंतरराष्ट्रीय
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बीजिंग: एक मई (ए)) चीन की एक अदालत ने 14 वर्षीय एक लड़के को अपनी सहपाठी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

क्विजिंग के लूपिंग काउंटी के माजी कस्बे के रहने वाले जियांग नाम के छात्र ने पिछले साल जुलाई में अपनी 15 वर्षीय सहपाठी को बंधक बनाया और उसकी पिटाई करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।

आधिकारिक मीडिया में शुक्रवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम चीन के यून्नान प्रांत के क्विजिंग स्थित ‘इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट’ ने इस सप्ताह की शुरुआत में पारित फैसले में कहा कि अपराध के उजागर होने के डर से आरोपी ने गला घोंटकर लड़की की हत्या कर दी।

अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त ने दुष्कर्म और हत्या के अपराध को जानबूझकर अंजाम दिया, जिसके लिए उसे दंडित करना आवश्यक है।

उसने कहा कि अपराध की जघन्य परिस्थितियों और गंभीर परिणामों को देखते हुए अपराधी को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी।

अदालत ने कहा कि चूंकि, जियांग की उम्र 18 वर्ष से कम है, इसलिए उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता।

खबर के अनुसार, जियांग को पिछले साल आठ जुलाई को हिरासत में लिया गया था और 22 जुलाई को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था।