किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद

उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर
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नोएडा (उप्र), 10 फरवरी (ए) गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने 13 वर्षीय एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी और उसपर एक लाख रुपये का दंड भी लगाया।.

गौतम बुद्ध नगर जनपद न्यायालय के अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि चार फरवरी,2022 को एक महिला ने फेस-3 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को दिल्ली के भजनपुरा का नुरुल हसन बहला-फुसलाकर दिल्ली से नोएडा ले गया ।.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने नोएडा के एक होटल में उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया।

बिश्नोई ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी नुरुल हसन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपपत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह, गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अपर जिला न्यायाधीश पास्को (प्रथम) डॉक्टर अनिल कुमार सिंह की अदालत ने नुरूल को दोषी पाया तथा उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी एवं एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कैद की भुगतनी होगी