नयी दिल्ली, एक मई (ए) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी सोमवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। .
गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उनपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया था।लोकसभा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में विशेष सुनवाई/980/2012 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य अफजाल अंसारी सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं. भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत उन्हें 29 अप्रैल 2023 को सजा सुनाई गई थी.’’
गौरतलब है कि एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर से नेता बने अफजाल अंसारी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उसे चार साल कैद की सजा सुनाई थी. अफजाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.
अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.