नयी दिल्ली: 28 अक्टूबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कैडर की समीक्षा करने के उसके निर्देश का उल्लंघन किया है। उसने कैडर समीक्षा समिति से 30 नवंबर तक मंजूरी के लिए अपना प्रस्ताव जमा करने को कहा।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्र को पांचों सीएपीएफ-सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)-में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से जुड़ा डेटा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
