नयी दिल्ली: दो नवंबर (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की वजह से प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को बर्खास्त करने के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली अकोइजम की याचिका पर विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और मामले को जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
