मानहानि मामला : ‘आप’ नेता संजय सिंह को उप्र के पूर्व मंत्री को एक लाख रुपये हर्जाना देने का निर्देश

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, तीन जनवरी (ए)। लखनऊ की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक लाख रुपये का हर्जाना देने का बुधवार को निर्देश दिया।

दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) कमला कांत गुप्ता ने संजय सिंह को दो महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें भुगतान की तारीख तक इस राशि पर छह प्रतिशत ब्याज देना होगा।

अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में फिलहाल जेल में बंद संजय सिंह को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया।

इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की।आप सांसद दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद हैं।

8 अगस्त, 2021 को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप नेता ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था।

इसके बाद महेंद्र सिंह ने आप सांसद के खिलाफ दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया और 21 लाख रुपये का हर्जाना मांगा। अदालत ने आप

नेता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी टिप्पणियों पर वीडियो और प्रिंट सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया था।