पटना में अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पटना बिहार
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पटना,04 जुलाई (ए)। हाईकोर्ट ने पटना के राजीव नगर के लोगों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राजीव नगर में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में 6 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 

साथ ही पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार ने राजधानी के जिला अधिकारी चंद्रशेखर को तलब किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने लोगों के सालों से बने घरों को उजाड़ने पर आश्चर्य भी जताया है। बुधवार 6 जुलाई को अदालत इस मामले में फिर सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य की नीतीश कुमार सरकार और आवास बोर्ड ने गैर कानून तरीके से सैंकड़ों मकानों को तोड़ दिया है। याचिका में कहा गया कि यह कार्रवाई दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत नहीं की गई है, जबकि यह एक्ट इसी के लिए बनाया गया है। याचिका में कहा गया कि नीतीश सरकार और आवास बोर्ड का कार्य पूरी तरह गैरकानूनी है।