उच्च न्यायालय ने अटाला हिंसा के मुख्य अभियुक्त जावेद पंप को अंतरिम जमानत दी

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज, 18 अक्टूबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अटाला हिंसा के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को उसकी बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की है।.

जावेद का नाम पिछले वर्ष 10 जून को अटाला में हिंसा के बाद प्रकाश में आया था। प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में शुक्रवार की नमाज के बाद भारी हिंसा और आगजनी हुई थी जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और एक ट्रक एवं कुछ मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई थी।.इस घटना के बाद अगस्त, 2023 में जावेद के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जावेद ने पैगंबर मोहम्मद पर एक भाजपा नेता के विवादास्पद बयान के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन का कथित तौर पर आह्वान किया था। यह विरोध प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया था।

न्यायमूर्ति यू.सी. शर्मा ने जावेद द्वारा दायर अंतरिम जमानत की अर्जी स्वीकार करते हुए कहा, ‘‘आवेदक को एक सप्ताह – 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2023 तक अंतरिम जमानत दी जाती है जिससे वह अपने बेटी के शादी के समारोह में शामिल हो सके। आवेदक 24 अक्टूबर को देवरिया की जिला जेल में आत्मसमर्पण करेगा।”

अदालत ने कहा, “संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उक्त अवधि के दौरान आवेदक की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आवेदक का जेल से निकलने और जेल में प्रवेश करने पर चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा।”