यूपी में कोरोना संक्रमण के दौरान आठवीं तक के स्कूल खोलने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब-तलब

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, 19 फरवरी (ए)। यूपी में कोरोना संक्रमण के दौरान आठवीं तक के स्कूल खोलने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि स्कूलों में कोरोना से बचाव के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार दस दिन में यह भी बताए कि अगर किसी स्कूल में दिशानिर्देशों का पालन न किया गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायामूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने शुक्रवार को अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव की याचिका पर यह आदेश दिया। याची के वकील ज्योतिरेश पांडेय का कहना था कि बगैर समुचित इन्तजाम प्राइमरी स्कूल खोलने से बच्चों और शिक्षकों की जान का खतरा हो सकता है। याचिका में स्कूल खोलने सम्बंधी बेसिक शिक्षा विभाग के आदेशों पर रोक लगाकर रद्द करने की गुजारिश की गई है। कोर्ट ने मामले में सरकारी वकील को सरकार से दस दिन में निर्देश लेकर पक्ष पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई दस दिन बाद होगी।