नयी दिल्ली: दो फरवरी (ए
) उच्चतम न्यायालयk ने ‘‘जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स ग्रेड-टू’’ पद पर भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक उच्च योग्यता को स्वीकार करने वाली केरल लोक सेवा आयोगp (केपीएसएसी) की नीति के खिलाफ दायर एक अपील खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय और केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समान विचारों से सहमति जताते हुए कहा कि वह ‘‘इस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं हैं’’।