सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान के खिलाफ आपराधिक मामलों को उप्र के बाहर स्थानांतरित करने से किया इनकार

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली, चार जनवरी (ए) उच्चतम न्यायालय ने रामपुर की एक विशेष अदालत में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को कथित ‘‘उत्पीड़न’’ के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने से बुधवार को इनकार कर दिया।.

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस. ए. नज़ीर और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने के लिए अधिक ठोस कारणों की जरूरत है।.

सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आजम खान के खिलाफ यूपी में जितने मुकदमे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उनके खिलाफ 87 केस दर्ज हैं। सभी मामलों को प्रदेश से बाहर ट्रांसफर  किया जाए।

कपिल सिब्बल की इस दलील पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप केसों को ट्रांसफर करने के लिए आधार नहीं दे पाए हैं। आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। साथ ही बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई करे।