उच्चतम न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री से वादियों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं करने को कहा राष्ट्रीय February 7, 2024February 7, 2024Asia News ServiceSpread the loveनयी दिल्ली: सात फरवरी (ए) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने रजिस्ट्री अधिकारियों से अदालत के उस हालिया आदेश का पालन करने को कहा जिसमें निर्देश दिया गया था कि वादियों की जाति या धर्म का उल्लेख करने की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए।