सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर हरित पटाखे चलाने की दी अनुमति

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नयी दिल्ली: दो नवंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दीपावली का त्योहार धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक महत्व रखता है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना इस उत्सव के मूल उद्देश्य को ही निष्फल कर देता है।

दीपावली से कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 7 और 8 नवंबर को सुबह छह से सात बजे तथा रात आठ से दस बजे तक हरित पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है।