नाबालिग छात्रा संग बलात्‍कार के दोषी शिक्षक को 20 साल की जेल

उत्तर प्रदेश महाराजगंज
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महराजगंज (उप्र), दो दिसंबर (ए) उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के चार साल पुराने मामले में आरोपी को एक निजी स्कूल के शिक्षक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।.

विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया, ‘‘अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) विनय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को बृजेंद्र प्रजापति (25) को नाबालिग छात्रा के साथ बलात्‍कार का दोषी ठहराया और उस पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।”.उन्होंने बताया कि अदालत ने एक निजी स्कूल के शिक्षक तथा महराजगंज के रहने वाले बृजेंद्र प्रजापति को स्कूल की नौवीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा का अपहरण और बलात्कार करने का दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना पांच अक्टूबर, 2019 को हुई जब स्कूल के शिक्षक प्रजापति नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर स्कूल से दूर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

पुलिस ने मामले को लेकर भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने आरोपी शिक्षक को दोषी करार देकर 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई और 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।अदालत ने कहा कि यदि आरोपी जुर्माना अदा करने में विफल रहा तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल होगी।