ट्रैक्टर-ट्राली पर सवारियां ढोने वालों पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, 02 अक्टूबर (ए)। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर पर सवारियां ढोने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जो ट्रैक्टर-ट्राली नियमों का उल्लघंन करेगा उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कानपुर में हुए हादसे के बाद पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर ट्राली से सवारियां ढोने वालों के खिलाफ 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाने जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में सभी पुलिस आयुक्तों समेत एसपी और एसएसपी को रविवार को निर्देश जारी कर दिए हैं।
राज्य के सभी आला अधिकारी अपने जिलों में विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहक गाड़ियों जैसे ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर समेत अन्य गाड़ियों पर सवारियां न बैठाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। वहीं जो इन वाहनों में सवारियां बैठा रहे हैं उनके खिलाफ प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। 
सभी अधिकारियों को अपने जिले के जिलाधिकारी के साथ समन्वय बैठक करते हुए हर ग्राम पंचायत और पंचायत सचिव के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सभी गांवों के प्रधान और सचिवों के माध्यम से गांवों में व्यापक प्रचार करवाया जाएगा। जिसमें ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा ना करने की हिदायत दी जाएगी। ऐसे वाहनों से यात्रा करने को हतोसाहित किया जाएगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली पर सवारियां बैठाकर यात्रा न कराई जाए।