दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने आप नेता संजय सिंह की ईडी हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ाई

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (ए) यहां की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी।.

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश दिया।.

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि ईडी द्वारा दायर आवेदन में बताए गए तथ्य और जांच अधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष पेश की गई मामले से संबंधित फाइल से जांच के दौरान हाल में प्राप्त कुछ नये तथ्यों और कुछ नये डिजिटल सबूतों की बरामदगी का पता चलता है।

उन्होंने ईडी के इस दावे पर गौर किया कि एक गवाह ने पंजाब में कुछ शराब लाइसेंस देने में सिंह की कथित भूमिका का दावा किया है।

न्यायाधीश ने सिंह की रिमांड बढ़ाते हुए कहा कि आरोपी के एक करीबी सहयोगी ने एक गवाह को आर्थिक लाभ के लिए दिल्ली में शराब लाइसेंस देने में सिंह की कथित संलिप्तता के बारे में बताया था।

न्यायाधीश ने ईडी के आवेदन का हवाला देते हुए कहा कि सिंह के सहयोगी को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है और ताजा सबूतों के संबंध में दोनों से पूछताछ किया जाना आवश्यक है।

अदालत ने कहा कि हालिया तलाशी के दौरान लगभग 200 जीबी का डिजिटल डेटा बरामद किया गया है, जिसका विश्लेषण किया जाना बाकी है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों और पेश दलीलों के मद्देनजर, यह अदालत आरोपी की ईडी हिरासत को तीन दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाना आवश्यक समझती है और अब उन्हें 13 अक्टूबर को ईडी हिरासत से इस अदालत में पेश किया जाएगा।’’

अदालत ने जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी डिजिटल डेटा का बिना किसी देरी के विश्लेषण किया जाए और आरोपियों से पूछताछ और आमना-सामना कराने का कार्य भी तब तक पूरा किया जाए।

उन्होंने आदेश दिया कि सिंह से पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाले स्थान पर की जाएगी और ईडी फुटेज को सुरक्षित रखेगी।

ईडी ने संजय सिंह पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए उनकी हिरासत की अवधि पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था।

सिंह की हिरासत अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही थी।

ईडी की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि मामले में भारी-भरकम राशि का लेनदेन हुआ, जिसका पता लगाने के लिए सिंह से और पूछताछ करने की आवश्यकता है।

सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दावा किया कि ईडी के पास इस मामले में आप नेता की हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि यह सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा के ‘‘बदलते बयानों’’ पर आधारित है।

उन्होंने अदालत से कहा, ‘‘मैं (सिंह) आपके मनगढ़ंत आरोपों को स्वीकार नहीं करूंगा।’’

हिरासत बढ़ाने को लेकर हुई जिरह के अंत में, सिंह ने न्यायाधीश के सामने दावा किया कि ईडी ने उन्हें ‘‘गुप्त उद्देश्य’’ से अपने कार्यालय से बाहर निकालने की कोशिश की।

सिंह ने न्यायाधीश से कहा, ‘‘सुनवाई की पिछली तारीख पर आपके द्वारा (ईडी को) रिमांड दिए जाने के बाद, रात 10 बजे मुझे बताया गया कि मुझे कहीं और ले जाया जा रहा है। मैंने पूछा कि उन्होंने अदालत को सूचित क्यों नहीं किया। उन्होंने (ईडी अधिकारियों ने) कहा कि रासायनिक कीटनाशक के छिड़काव का कुछ मुद्दा है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऊपर से लोगों के फोन आये हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अदालत के आदेश के बिना बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझसे यह बात लिखित में देने को कहा।’’

आप नेता ने दावा किया, ‘‘अगले दिन उन्होंने (ईडी अधिकारियों ने) वही बात कही। उनका कुछ गुप्त उद्देश्य था। मैंने पूछा कि अगर मैं मुठभेड़ में मारा गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने कहा कि वे जिम्मेदार होंगे। जब मैं मर गया तो जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाएगा। मैंने बार-बार अदालत का आदेश मांगा।’’

न्यायाधीश ने ईडी से पूछा कि वह सिंह से अपना कार्यालय छोड़ने की अनिच्छा के बारे में लिखित बयान क्यों चाहता है। इस पर, केंद्रीय एजेंसी ने सिंह के आरोप को खारिज किया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आपको उन्हें अदालत के आदेश के बिना कहीं नहीं ले जाना चाहिए।’’

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘चूंकि, आरोपी ने खुद भी ईडी की हिरासत में अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ चिंताएं जताई हैं और इसलिए, यह भी निर्देशित किया जा रहा है कि इस मामले की जांच कर रही ईडी टीम के जांच अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हर तरह से आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।’’

इस बीच, अदालत ने संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह सुरक्षा समस्या पैदा करता है।

न्यायाधीश ने उन्हें (सिंह को) अदालत में पेश किये जाने के दौरान उनसे सवाल नहीं पूछने का मीडिया कर्मियों को निर्देश दिया.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह भी सुरक्षा समस्या पैदा करता है।’’

सिंह ने पेशी से पहले संवाददाताओं से बात करते हुए दावा किया, ‘‘हमारे साथ ईमानदार लोग हैं, जबकि बेईमान लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हैं।’’