कोलकाता, चार जुलाई (ए) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के समन्वयक को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करने का निर्देश दिया कि उनके कर्मी राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर तैनात हों।.
डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि लगभग 65,000 केंद्रीय पुलिस कर्मी और 70,000 राज्य पुलिस कर्मी होंगे तथा 50-50 के अनुपात में तैनाती से समस्या का समाधान हो जाएगा।.मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सुरक्षा बलों के समन्वयक, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिरीक्षक इस संबंध में आवश्यक आदेश पारित करेंगे ताकि पूरे राज्य में तैनाती की जा सके।
यह निर्देश ऐसे वक्त आया जब राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के वकील ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों को तैनात करने में तकनीकी कठिनाई हो सकती है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय बलों द्वारा एक मानक तय किया गया है कि एक समूह को चार से कम में विभाजित नहीं किया जा सकता है।
चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किए जाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं ने सभी मतदान केंद्रों में मतदान कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या को देखते हुए, उनके लिए राज्य के सभी मतदान केंद्रों की सुरक्षा करना संभव नहीं होगा।