माफिया मुख्तार के साथी गैंगस्टर की करोड़ों की सम्पत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश गाजीपुर
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गाज़ीपुर। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आईएस 191 गैंग सरगना माफिया मुख्तार अंसारी का सहयोगी व गैंग सदस्य व गैंगस्टर अभियुक्त अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की सात करोड़ 17 लाख 04 हजार 460 रुपये की अचल बेनामी संपत्ति का जब्तीकरण किया गया। गैंगस्टर अभियुक्त अंगद राय पर बाइस मुकदमें दर्ज हैं। इस पर गाज़ीपुर पुलिस द्वारा पचास हजार रुपए का इनाम भी घोषित है।
बताते चलें कि गत दो मई को प्रभारी निरीक्षक/विवेचक थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा पारित कुर्की आदेश पारित किया गया। इसके अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त अंगद राय उर्फ झुल्लन राय पुत्र सर्वदेव राय निवासी ग्राम शेरपुर कला थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर की 07 करोड़ 17 लाख 04 हजार 460 रुपये की अचल बेनामी संपत्ति की जब्तीकरण गयी ।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक,भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति
को जब्त किया गया। जब्त सम्पत्ति में दिनांक 03 अगस्त 2010 को अपनी पत्नी सरिता राय के नाम से मौजा जगजीवनपुर तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के आराजी संख्या-32 में से 1/6 यानि 0.865 हेक्टेयर यानि 1650 वर्ग मीटर क्रय किया गया तथा उस पर अर्धनिर्मित भवन का निर्माण कराया गया । उसी प्रकार अभियुक्त अंगद राय उर्फ झुल्लन राय द्वारा वर्ष 2010 में अपने पैतृक गाँव शेरपुर कला में अपने पैतृक आबादी के भूमि पर भवन का निर्माण कराया गया।