देह व्यापार के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई, 183 गिरफ्तार

राष्ट्रीय
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अहमदाबाद, 21 अक्टूबर (ए) गुजरात पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत पिछले तीन दिनों में लगभग 2,000 स्पा और होटलों में छापेमारी कर 183 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।.

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस ने 279 लोगों के खिलाफ 204 प्राथमिकी दर्ज की हैं तथा 183 लोगों को गिरफ्तार किया है।.एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस ने 279 लोगों के खिलाफ 204 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की हैं और 183 को गिरफ्तार किया है. गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, निर्देश पर एक विशेष अभियान के तहत पुलिस गुरुवार से राज्य भर के होटलों और स्पा में औचक छापेमारी कर रही है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि बड़ी कार्रवाई के दौरान कानूनी कारोबार की आड़ में देह व्यापार चलाने के संदेह वाले सभी परिसरों पर छापेमारी की गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत में सांघवी ने होटल और स्पा में चल रहे देह व्यापार को खत्म करने के लिए गुजरात सरकार का संकल्प व्यक्त किया था.

गुजरात में पुलिस अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है और बीते दिनों प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट (पासा) के तहत कार्रवाई की गई थी. बीते 5 सालों में प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट (पासा) के तहत सबसे अधिक इस साल 901 आरोपियों के खिलाफ पासा के तहत कार्रवाई की गई है. पिछले साल 2022 में 560 आरोपियों पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी.

गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, 1985 के तहत शराब -ड्रग्स तस्कर, मानव तस्कर, आदतन अपराधी और खतरनाक व्यक्ति, प्रॉपर्टी हड़पने वालों, बार-बार जानबूझकर यातातायत नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रावधान है. यह एक्ट 2 अगस्त 1985 को गुजरात सरकार ने अधिसूचित किया था, लेकिन इससे पहले 27 मई 1985 को ही लागू हो गया था.